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2013 शिष्या के रेप मामले में आसाराम बापू दोषी करार ||

31 जनवरी 2023 को सजा का आदेश ||

अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक, आसाराम ने बड़ी बहन के साथ अहमदाबाद आश्रम में दुष्कर्म किया, जब कि उसके बेटे नारायण साई ने सूरत में छोटी बहन के साथ दुष्कर्म किया। गुजरात के गांधीनगर की एक सत्र अदालत ने सोमवार को आसाराम बापू को 2013 में उपदेशक की एक पूर्व शिष्या सूरत की एक महिला द्वारा  बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराया। मामले में कोर्ट मंगलवार को सजा सुनाएगी।

शिकायत 2013 में दर्ज की गई थी और घटना करीब 8-10 साल पहले हुई थी। इस संबंध में जुलाई 2014 में चार्जशीट दायर की गई थी।

हालांकि, मामले में आसाराम की पत्नी सहित छह अन्य आरोपियों को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।2013 में, सूरत की दो बहनों ने 2001 और 2006 के बीच हुई घटनाओं के लिए आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ अलग-अलग शिकायत दर्ज की, जिसमें उन पर बलात्कार और अवैध कारावास का आरोप लगाया गया था।

आसाराम बापू पर भारतीय दंड संहिता की धारा 342 (गलत कारावास), 354ए (यौन उत्पीड़न), 370(4) (तस्करी), 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी), और 120(बी) (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए गए थे। कोड (आईपीसी)।26 अप्रैल, 2019 को, सूरत की एक अदालत ने साई को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 323 (हमला), 506-2 (आपराधिक धमकी), और 120-बी (साजिश) के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई। आजीवन कारावास।

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2018 में, आसाराम को राजस्थान की एक विशेष अदालत ने जोधपुर में अपने आश्रम में एक नाबालिग से बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वह इस समय जोधपुर की जेल में बंद है। विशेष लोक अभियोजक आरसी कोडेकर ने मामले में आज हुई सुनवाई की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया है और आसाराम को धारा 376 2(सी) (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक अपराध) और भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रावधानों के तहत अवैध हिरासत के लिए सोमवार को दोषी ठहराया है। 

पहले के ओर भी कई आरोप लगे हैं-

आश्रम में बच्चों की मौत-

घटना 2008 की है। आसाराम के मोटेरा स्थित गुरुकुल में पढ़ने वाले दो बच्चों की आश्रम में संदिग्ध रूप से मौत हो गई। उस समय आसाराम पर आरोप लगा कि आश्रम में तंत्र-मंत्र के चक्कर में बच्चों की मौत हुई है।

आश्रम में महिलाओं का यौन शोषण-

2009 में फिर से तंत्र-मंत्र और काला जादू के मामले में आसाराम बापू विवादों में आ गए। राजू चंदक नाम के एक व्यक्ति ने आसाराम बापू पर आरोप लगाया कि काला जादू और तंत्र मंत्र के जरिए आसाराम उसे मारने का प्रयास कर रहे हैं। राजू चंदक ने यह भी आरोप लगाया कि आसाराम के आश्रम में महिलाओं का यौन शोषण किया जाता है।

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भक्तों के साथ अभद्र व्यवहार-

दिसम्बर 2012 में राजस्थान के पाली जिले में आसाराम का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आसाराम ने यहां कथा समाप्त होने के बाद एक ट्रॉली पर चढ़कर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से प्रसाद के रूप में चॉकलेट बरसाना शुरू किया। इससे कई लोगों को चोट पहुंची। सोजत गांव के हरिराम भी कथा सुनने पहुंचे थे। इनकी आंखों में चॉकलेट से ऐसी चोट लगी कि सीधे अस्पताल जाना पड़ा। इन्होंने आसाराम के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज करवाया।

मध्य प्रदेश के विदिशा में फरवरी 2013 में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां एक भक्त आसाराम बापू के पैर छूने के लिए झुका तब आसाराम ने उसे एक लात मारी। इससे आहत भक्त काफी देर तक ठीक से चल भी नहीं पाया। भक्त की शिकायत पर कोर्ट ने आसाराम के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

जल विवाद-

होली के मौके पर आसाराम ने हजारों लीटर पानी से भक्तों के साथ होली खेली। महाराष्ट में इसका विरोध किया गया। महाराष्ट सरकार के पानी बचाओ अभियान पर आसाराम बापू ने कहा कि ‘पानी किसी के बाप का नहीं है’। इस बयान के बाद आसाराम विवादों में घिर गए। अति तब हो गई जब रतलाम में आयोजित एक सभा में इन्होंने कहा कि ‘पृथ्वी पर पानी की कमी नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम सब मर जाओ।

जमीन हड़पने का मामला-

आसाराम बापू जमीन विवादों में भी उलझे हुए हैं। इन पर रतलाम में करीब 100 एकड़ जमीन कब्जा करने का मामला दर्ज है। मामला 2001 का है मंगलया मंदिर के पास आसाराम के योग वेदांत समिति ने 11 दिनों के लिए एक जमीन ली। लेकिन 11 दिनों के बाद जमीन खाली नहीं की गई। 700 करोड़ रुपए की यह जमीन ‘जयंत विटामिन्स लिमिटेड’ की है।

इस जमीन के मामले में आसाराम, उनके बेटे नारायण सांई और कुछ अन्य लोगों को अरोपी बनाया गया। इससे पहले सन् 2000 में इन पर एक अन्य जमीन को हड़पने का मामला सुर्खियों में रहा था।


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