राजधानी भोपाल- मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़ा फैसला
मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी
![राजधानी भोपाल- शिवराज कैबिनेट की बैठक](https://newsmerchants.com/wp-content/uploads/2023/05/Untitled-design-31-780x470.jpg)
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार का फोकस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग पर है। इस दौरान कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी नरोत्तम मिश्रा ने दी।
इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
पंचायतों पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा
पंचायत क्षेत्र में कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जून 2022 में पंचायतों की आय में वृद्धि के लिए संपत्ति कर सहित अन्य कर लगाए जाने के निर्देश दिए थे। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि कोई ऐसा निर्देश है तो उसे वापस किया जाएगा।
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रेत खनन, परिवहन, व्यापार नियम में होगा संशोधन
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम-2019 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। प्रदेश में 44 जिलों के रेत समूहों का “ई-निविदा” के स्थान पर “ई-निविदा-सह-नीलामी” प्रक्रिया द्वारा समूहवार ठेके से निर्वर्तन किया जायेगा। ठेके की अवधि, अनुबंध दिनांक से 3 वर्ष (दो अतिरिक्त वर्ष हेतु विस्तारणीय) निर्धारित किये जायेंगे। राज्य खनिज निगम द्वारा वैधानिक अनुमतियाँ (माइनिंग प्लान / पर्यावरण अनुमति / जलवायु सम्मति आदि) प्राप्त की जायेंगी। निविदा में सफल एम.डी.ओ. (माईन्स डेवलपर कम ऑपरेटर), कलेक्टर एवं निगम के बीच त्रि-पक्षीय अनुबंध का निष्पादन किया जायेगा। ठेका राशि की देयता त्रैमासिक के स्थान पर मासिक किश्त के रूप में और ठेका राशि में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि प्रति वर्ष जुलाई के स्थान पर ठेका संचालन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर की जायेगी।
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शासन संधारित मंदिरों की जमीन की कमाई पुजारी को मिलेगी
मंत्रि-परिषद ने शासन संधारित मंदिरों की कृषि भूमियों के प्रबंधन के संबंध में 22 अप्रैल, 2023 को जारी विभागीय आदेश का अनुसमर्थन किया। आदेश अनुसार जिन शासन संधारित मंदिरों के पास 10 एकड़ तक कृषि भूमि संलग्न है, उनसे होने वाली आय का उपयोग पुजारी स्वयं के लिये कर सकेंगे। ऐसे शासन संधारित मंदिर, जिनमें 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि संलग्न है, से होने वाली आय का उपयोग पुजारी स्वयं के लिए कर सकेंगे। शेष कृषि भूमियों को जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपना कर कृषि प्रयोजन के लिये नीलामी कर सकेंगे। नीलामी से प्राप्त होने वाली आय मंदिर के खाते में जमा करायी जायेगी।
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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक ने मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ा कर 8 लाख रुपए करने की सहमति प्रदान की। आय सीमा में वृद्धि से अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के व्यापक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
लाडली बहना योजना के लिए बजट की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 के तीन वर्षीय बजट एवं वित्तीय प्रावधानों के (वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक) अंतर्गत 41 हजार 923 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।
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उर्वरक के भंडारण के लिए सहकारी विपणन संघ नोडल एजेंसी
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो के दृष्टिगत वर्ष 2023-24 के लिए अग्रिम भण्डारण एक फरवरी से 31 मई की अवधि में 10 लाख 80 हजार टन मात्रा किए जाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि रसायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, काम्प्लेक्स एवं पोटाश) की अग्रिम भण्डारण योजना में राज्य में डीएपी, कॉम्प्लेक्स, पोटाश एवं यूरिया उर्वरकों की व्यवस्था के लिये मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को राज्य नोडल एजेंसी घोषित किया गया है।
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विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारत नेट परियोजना
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारत नेट परियोजना के अंतर्गत सहकारिता विभाग के 4534 पैक्स मुख्यालयों पर ऑप्टिकल फाइबर आधारित इंटरनेट प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का फैसला हुआ। इसके लिए राज्य और केंद्र का अंश मिलाकर 145 करोड रुपए की सहमति के मध्य प्रदेश कैबिनेट ने दी है।
बाल सरंक्षण योजना “मिशन वात्सल्य” को सभी जिलों में संचालित करने की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने केन्द्र सरकार द्वारा समेकित बाल-सरंक्षण योजना “मिशन वात्सल्य” को नवीन नार्म्स अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की। केन्द्र सरकार द्वारा समेकित बाल-सरंक्षण योजना “मिशन वात्सल्य” नवीन नार्म्स अनुसार वर्ष 2023-24 से आगामी वर्षों के लिये संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की। वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक समेकित बाल-संरक्षण योजना “मिशन वात्सल्य” में स्वीकृत 676 संविदा पदों को प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत मानदेय वृद्धि के साथ और 394 नियमित पदों को निरन्तर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
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