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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 5,000 रू. की सहायता

PMMVY भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक मातृत्व लाभ योजना है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक मदद की जाती है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना – PMMVY भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक मदद की जाती है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 5,000 रू. की मदद प्रदान की जाती है । विशेष मातृ और बाल स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

उद्देश्य

काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन-पोषण के प्रभाव को कम करना।

लाभार्थी

केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रोजगार में कार्यरत महिलाओं को छोड़कर अन्य सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं।

भुगतान की प्रक्रिया

इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान फायदा होगा। योजना की लाभ राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार निम्नलिखित किश्तों में राशि का भुगतान करेगी।

  • पहली किस्त: 1000 रुपए गर्भावस्था के पंजीकरण के समय।
  • दूसरी किस्त: 2000 रुपए,यदि लाभार्थी छह महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच कर लेते हैं।
  • तीसरी किस्त: 2000 रुपए, जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस-B सहित पहले टीके का चक्र शुरू होता है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड की फोटोकॉपी
  • बैंक या पोस्ट ऑफिस खाता की पासबुक
  • आधार न होने पर पहचान संबंधी अन्य विकल्प
  • पीचएसी या सरकारी अस्पताल से जारी स्वास्थ्य कार्ड
  • सरकारी विभाग/कंपनी/संस्थान से जारी कर्मचारी पहचान पत्र

कैसे करे आवेदन

आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का संचालन किया जाता है। महिलाएं वहां जा कर इस योजना के लिए पंजीकरण करा सकती हैं। स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर भी इस योजना के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है। इसमें आशा कार्यकर्ता मदद करती हैं। जहाँ फार्म ए भरकर संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को देना होता है।

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योजना की जानकारी के लिए संपर्क

योजना की जानकारी के लिए नजदीकी आंगनबाडी केन्द्र, आंगनबाडी पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क करें।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेल्पलाइन नंबर

योजना के तहत समय पर राशि का भुगतान न होने की स्थिति में शिकायत कॉल सेंटर-1967 या 1800-233-3663 या जिला शिकायत निवारण अधिकारी या राज्य खाद्य आयोग की वेबसाइट और टेलीफोन नंबर पर संपर्क करें। 0771-2972924 सीधे दर्ज किया जा सकता है।


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