डिफाल्टर किसान, जिन पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के 31 मार्च, 2023 की स्थिति में मूल एवं ब्याज को मिला कर 2 लाख रुपये तक का ऋण बकाया है, बकाया ब्याज की भरपाई राज्य शासन द्वारा की जाएगी। डिफाल्टर किसानों को ब्याज माफी का लाभ लेने के लिये अपनी समिति में आवेदन करना होगा।
कुल देयताओं की गणना में अल्पकालीन और मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को शामिल किया जायेगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2023 की स्थिति में प्रदेश में 11 लाख 19 हजार डिफाल्टर कृषक हैं, जिन पर माफी योग्य ब्याज की राशि लगभग 2 हजार 123 करोड़ रूपये है। योजना का लाभ 31 मार्च 2023 की स्थिति में डिफाल्टर हुए किसानों की सूची में से केवल आवेदन करने वाले डिफाल्टर किसानों को ही दिया जायेगा।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ब्याज माफी योजना को मंजूरी दी है, योजना के तहत सरकार ने सहकारी केन्द्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक साख सहकारी समितियों (पैक्स) के किसानों का ब्याज माफ़ किया जाएगा। सरकार ने अब योजना के तहत विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दिए है।
राज्य मंत्रि-परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सहकारिता विभाग ने डिफाल्टर किसानों के बकाया कालातीत फसल ऋणों के ब्याज माफ किये जाने के निर्देश जारी कर दिये हैं। ब्याज माफी योजना में डिफाल्टर कृषकों की संख्या और ब्याज की राशि आदि में आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्तन का निर्णय लेने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की गई है।
30 नवंबर 2023 तक मिलेगा योजना का लाभ
सरकार ने किसानों के लिए योजना की अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2023 तक रखी गई है। सरकार द्वारा दी जाने वाली अंश पूंजी की राशि का उपयोग सभी संबंधित संस्थाएं प्रथमतः: कृषकों के ब्याज को माफ करने के लिये उपयोग करेंगी। प्रदत्त अंश पूंजी वापसी योग्य नहीं होगी। सचिव सहकारिता श्री विवेक पोरवाल ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के लिए डिफाल्टर कृषकों की सूची में यूनिक नम्बर (सरल क्रमांक) के साथ कृषक का नाम, उस पर बकाया मूलधन एवं माफ की जाने वाली ब्याज राशि का विवरण बैंक स्तर पर यूटिलिटी पोर्टल से सार्वजनिक किया जायेगा।