इंदौरप्रदेश

इंदौर में विकलांगता प्रमाणपत्र के लिये शिविरों का आयोजन होगा, 

मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण का आयोजन

मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण का आयोजन 10 मई 2023 से 25 मई 2023 तक प्रारंभ किये जाने के क्रम में जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र पात्र दिव्यांगों को परीक्षण उपरांत दिये जायेंगे। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण एवं नगरीय निकायों में शिविर का आयोजन किए जाने के लिए आदेश जारी किया गया है।

निकाय जहां केम्प आयोजित किया जायेगा
इंदौर जनपद पंचायत में 11 मई 2023 गुरूवार को, डॉ. अम्बेडकर नगर महू में 12 मई 2023 शुक्रवार को, देपालपुर जनपद पंचायत में 13 मई शनिवार को, सांवेर जनपद पंचायत 15 मई सोमवार को, नगरीय क्षेत्र इंदौर बिलावली झोन में 16 मई मंगलवार को, नगरीय क्षेत्र इंदौर हवाबंगला झोन में 18 मई गुरूवार को, नगरीय क्षेत्र इंदौर ग्रामीण हाट बाजार ढक्कनवाला कुआं में 19 मई शुक्रवार को, नगरीय क्षेत्र इंदौर नगर निगम झोन कार्यालय में 20 मई शनिवार को, नगरीय क्षेत्र इंदौर समाज कल्याण परिसर इंदौर में 22 मई सोमवार को तथा नगरीय क्षेत्र इंदौर साकेत नगर झोन में 23 मई मंगलवार को शिविर आयोजित होगा।

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मुख्यालय पर मेडिकल बोर्ड
कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने बताया है कि मुख्यालय पर मेडिकल बोर्ड सतत् रूप से 10 मई 2023 से 25 मई 2023 तक प्रत्येक कार्य दिवस में संचालित होगा। यह मेडिकल बोर्ड हुकुमचन्द पॉली क्लीनिक गुजराती कॉलेज के सामने इंदौर में प्रात: 10 बजे से 2 बजे तक लगेगा। उक्त मेडिकल बोर्ड में एम.वाय.एच. से विषय विशेषज्ञ चिकित्सक उपस्थित रहकर नि:शक्तता प्रमाण पत्र बनायेंगे।

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मुख्यालय के अतिरिक्त निकायवार उपरोक्तानुसार तिथियों पर दिव्यांगजनों को दिव्यांग प्रमाण-पत्र बनाए जायेंगे। सिविल सर्जन दिव्यांगता वार विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम गठित करेगें, टीम में यदि किसी दिव्यांगता से संबंधित दिव्यांग नहीं हैं, तो निजी चिकित्सालयों अथवा एम.वाय.एच. इंदौर से व्यवस्था करेगें। आयोजित शिविर में ऐसे दिव्यांग जिनके पास पूर्व का अस्थाई निःशक्तता प्रमाण बना हुआ है या किसी एक चिकित्सक के द्वारा जारी किया गया दिव्यांगत प्रमाण पत्र बना हुआ है उसका नवीनीकरण किया जायेगा अथवा नया बनाया जायेगा। ऐसे दिव्यांगजनों को ही शिविर में लाए, दिव्यांगजन अपने साथ समग्र आयडी, आधार पंजीयन, दो पासपोर्ट साइज फोटो, पूर्व के उपचार संबंधी पेपर साथ लेकर आयें।

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24 एवं 25 मई को विशेष मोबाइल सेवा
ऐसे दिव्यांग जो बेड रीडन हैं उनको चिन्हित कर उनकी सूची नाम पते वार शिविर प्रभारी को देवें, इनके लिए 24 एवं 25 मई को विशेष मोबाइल सेवा चलाई जाकर घर पर ही दिव्यांगता प्रमाण-पत्र दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त निम्न व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी

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ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित केम्प की सम्पूर्ण व्यवस्था टेबल कुर्सी कंप्यूटर सिस्टम, बैठक व्यवस्था दिव्यांगजनों को बुलवाना, स्वच्छ पानी की व्यवस्था, विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए भोजन पानी चाय इत्यादि की मुख्य कार्यकालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा की जायेगी। नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम इंदौर द्वारा की जायेगी। प्रशासकीय अधिकारी जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र अपनी पूरी टीम के साथ प्रत्येक शिविर में अपनी उपस्थित सुनिश्चित करेंगे तथा सम्‍पूर्ण जानकारी शिविर दिनांक की संध्या को संकलित कर सामाजिक न्याय विभाग को उपलब्ध करवायेंगे। समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी क्षेत्रवार केम्प के प्रभारी अधिकारी होंगे। शिविर की सभी व्यवस्थाओं की सुनिश्चितता करेंगे। बेड रीडन दिव्यांगजनों को सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करेंगे। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये उनके दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनायेंगे। इस हेतु मोबाइल स्त्रोत समन्वयक को पाबंद करेगें। पात्रता पर्ची जारी करने के लिए खाद्य विभाग प्रत्येक कैम्प में व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। दिव्यांगजनों के आधार अपडेशन इत्यादि के लिए जिला ई-गर्वनेश सोसायटी व्यवस्था करेंगे। मेडिकल बोर्ड की टीम को में जाने के लिए वाहन की व्यवस्था मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इंदौर द्वारा की जायेगी।

कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने निर्देश दिए हैं कि समस्त निकाय प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी दिव्यांगजन नि:शक्तता प्रमाण पत्र से वंचित ना रहे। बेड रीडन दिव्यांगजनों को उनके घर जाकर प्रमाण पत्र बनाने के लिए सिविल सर्जन 24 एवं 25 के लिए दल गठित करेंगे। उक्त दल में डीडीआरसी के विषय विशेषज्ञ, आधार मशीन आपरेटर मशीन के साथ उपलब्ध करेंगे। मोबाइल वेन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मुहैया कराई जायेगी। उक्त मोबाइल वेन के प्रभारी अधिकारी श्री राजेश मिश्रा आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मानसिक रूप से अविकसित बच्चों का गृह इंदौर होंगे। वह सभी व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के लिए अधिकृत होंगे। शिविर की मॉनिटरिंग संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग द्वारा की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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