297 कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर यह कैसी रोक,निगम पर सवालिया निशान?
मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में नगर पालिक निगम कॉलोनी सेल विभाग ने इंदौर की 297 कॉलोनियों को अवैध घोषित करते हुए इनकी रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही आम नागरिकों से अपील की है कि वह एक कॉलोनियों में मकान, दुकान, फ्लैट या प्लॉट नहीं खरीदें।
![इंदौर में अब 297 कॉलोनियों में बगैर NOC के रजिस्ट्री पर लगाई रोक](https://newsmerchants.com/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Image-2023-07-21-at-5.03.51-AM-780x470.jpeg)
इंदौर: शहर की करीब 297 कालोनियों में बगैर नगर निगम की NOC के भूखंड, मकान की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। नगर निगम ने इस संबंध में वरिष्ठ पंजीयक को पत्र जारी करते हुए संबंधित कालोनियों में भूमि, भूखंड, भवन संबंधित किसी भी तरह के व्यवहार यानी क्रय-विक्रय या क्रय-विक्रय के अनुबंध बगैर निगम के अनापत्ति प्रमाण पत्र के नहीं किए जाने की जानकारी दी है जिस पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता और अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने आपत्ति ली है और कहा है कि निगम कार्रवाई करने की बजाय रोक क्यों लगा रही है जबकि निगम को भी कार्रवाई करने का अधिकार है इसी के साथ उन्होंने अन्य कई रजिस्ट्री पर रोक लगाने के कई अन्य मुद्दों पर आपत्ति जताई है।
प्रमोद कुमार द्विवेदी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि नगर निगम उपायुक्त या नगर निगम स्वयं अवैध कॉलोनाइजरो खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार करें। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री से नगर निगम को 2 % और स्मार्ट सिटी को 6% उपकर मिलता है क्या रजिस्ट्रियों को बिना NOC के रोकना यह राजस्व बाधित करने का प्रयास नहीं है?
उन्होंने कहा कि निगम का दायित्व है कि वह अवैध हो या वैध कैसा भी निर्माण हो उसे बनने से पहले ही रोकना चाहिए जबकि नगर निगम बनने के बाद जागता है ऐसी कार्रवाई कर नगर निगम क्या दर्शा रहा है। द्विवेदी ने बताया कि जिन 297 कॉलोनी की बात की जा रही है उसमें 90% कॉलोनियों में 75% मकान बन चुके है। वहीं उन्होंने एयरपोर्ट रोड पर बने रिलायंस के पेट्रोल पंप पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि इस जमीन पर जब पहले पेड़-पौधे लगे थे, तो इस जमीन को बिना NOC कैसे हस्तांतरित कर दिया गया उन्होंने कहा कि TNCP और नगर निगम में कई गड़बड़ियां हैं जिन्हें जल्द ही सामने लाया जाएगा।
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