मध्यप्रदेश: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2023 के पंजीयन की तारीख बढ़ी, जाने आवश्यक जानकारी
भोपाल, मध्यप्रदेश की राजधानी में स्थित सतपुड़ा भवन में आग लगने के कारण मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के पंजीयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। अब, प्रदेश सरकार ने योजना के पंजीयन की तारीख को 30 जून तक बढ़ा दिया है। इसके अनुसार, 5 जुलाई से विवाह कार्यक्रम शुरू होंगे।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्घाटन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य की गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों, जरूरतमंद और बेसहारा परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद करना है। मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2023 के तहत, राज्य सरकार गरीब, निराश्रित, निर्धन परिवारों की बेटियों, विधवा महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए 51,000रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत समूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओं पर भी मध्य प्रदेश सरकार खर्चा उठाएगी।
5 जुलाई से विवाह कार्यक्रम शुरू
भोपाल, मध्यप्रदेश की राजधानी में स्थित सतपुड़ा भवन में आग लगने के कारण मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के पंजीयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। अब, प्रदेश सरकार ने योजना के पंजीयन की तारीख को 30 जून तक बढ़ा दिया है। इसके अनुसार, 5 जुलाई से विवाह कार्यक्रम शुरू होंगे।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत, हितग्राहियों के कार्यक्रम के पांच दिन पहले पंजीयन बंद करने के निर्देश जारी किए गए थे। इस दौरान, 12 जून को सतपुड़ा भवन में आग लग गई। सुरक्षा के मामले में, प्रदेश एनआईसी ने डेटा सेंटर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था।
अधिकांश हितग्राही पंजीकरण से वंचित रह गए थे। अब एक नया पोर्टल फिर से खोला गया है, पंजीकरण की आखिरी तारीख 30 जून
इसके परिणामस्वरूप, अधिकांश हितग्राही पंजीकरण से वंचित रह गए थे। अब एक नया पोर्टल फिर से खोला गया है। पंजीकरण की आखिरी तारीख 30 जून तक है। इस संबंध में, मध्यप्रदेश सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तीकरण आयुक्त ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं।
कन्या विवाह योजना फॉर्म का लाभ लेने के लिए योजना के माध्यम से लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और कन्या से जिस लड़के का विवाह होगा उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह/शादी योजना का समग्र विवाह पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की पात्रता
- इस योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम पात्रता यह है कि लड़कियां मध्य प्रदेश की निवासी होनी चाहिए।
- दूसरी पात्रता यह है कि लड़कियों की आयु सीमा 18 वर्ष एवं लड़के की आयु सीमा 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए तबजाकर इस योजना में लाभ एवं आवेदन कर सकेंगे
- यह योजना विवाह योग्य लड़कियों के लिए शुरू की गई है अर्थात इस योजना के पात्र मात्र लड़कियां होंगी।
- इस योजना की पात्रता हेतु लड़कियां गरीबी रेखा के अंदर जीवन यापन करने वाली ही पात्र होंगी एवं इस योजना में आवेदन कर सकेंगीं।
- इस योजना के तहत गरीब असहाय लड़कियां एवं तलाकशुदा और विधवा लड़कियो को इस योजना में आवेदन करने की पात्रता होंगी।
- इस योजना के अंतर्गत जो विधवा लड़कियां आवेदन करना चाहती हैं उनको अपने पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवश्यक दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो- आवेदिका के पहचान हेतु आवेदिका का पासपोर्ट साइज फोटो जमा करना अनिवार्य है, इसलिए पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य जमा करें ।
- आधार कार्ड- आवेदिका की नागरिकता एवं आवेदिका की अधिक जानकारी के लिए आधार कार्ड अवश्य जमा करें।
- मूल निवासी प्रमाण पत्र- आवेदिका का मूल निवास स्थान कहां है इसकी जानकारी के लिए आवेदिका का मूल निवासी प्रमाण पत्र अवश्य जमा करें।
- आय प्रमाण पत्र- आवेदिका की मासिक एवं वार्षिक आय से संबंधित जानकारी प्रदान करने हेतु आय प्रमाण पत्र की प्रति अवश्य जमा करें।
- आयु प्रमाण पत्र- आवेदिका की आयु कितनी है जानकारी आयु प्रमाण पत्र भी अवश्य जमा करें।
- बैंक खाते की जानकारी- योजना से संबंधित प्रदान की जाने वाली धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी इसलिए बैंक खाते (बैंक खाते का नंबर) की जानकारी अवश्य प्रदान करें।
- मोबाइल नंबर- योजना से संबंधित वेरिफिकेशन एवं योजना की अधिक जानकारी प्रदान करने हेतु मोबाइल नंबर ली जाती है, जिसके लिए आपको मोबाइल नंबर प्रदान करना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का फॉर्म भरने के लिए आपको सरकार की वेबसाइट mpvivahportal.nic.in को ओपन करना होगा इसके बाद application form के विकल्प को चुने फिर फॉर्म खुलेगा जिसमे सभी जानकारी को भरकर submit बटन को सेलेक्ट करे इसके बाद login करना होगा इस प्रकार आप मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का फॉर्म भर सकते है।
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