MP Election 2023: प्रत्याशियों को नामांकन प्रक्रिया के लिए मात्र 6 दिन का मिलेगा समय
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव- 2023 लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपना नौमिनेशन फार्म भरने के लिए इस बार सिर्फ छह दिन का समय मिलेगा।
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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी इलैया राजा टी ने बताया कि अवकाश के दिनों में उम्मीदवार निर्देशन- पत्र नहीं ले सकेंगे। यानी नामांकन फार्म जमा करने को केवल छह दिन का वक्त मिलेगा।
MP Election 2023: इस बार विधानसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया के लिए प्रत्याशियों को मात्र 6 दिन का समय मिलेगा इस बीच शासकीय अवकाश होने की वजह से नामांकन प्रक्रिया के लिए अवकाश के दिनों में यानी रविवार 22 अक्टूबर, दशहरा 24 अक्टूबर और चतुर्थ शनिवार 28 अक्टूबर एवं रविवार 29 अक्टूबर को उम्मीदवार नाम निर्देशन-पत्र नहीं ले सकेंगे। यानी नामांकन फार्म जमा करने को केवल छह दिन का वक्त मिलेगा
MP Election 2023: कांग्रेस द्वारा जारी किये गए घोषणा पत्र पर बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया,
MP Election 2023: विधानसभा चुनाव के चलते निर्वाचन आयोग द्वारा सभी प्रत्याशियों के लिए 300 कालम का फॉर्म जारी कर एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें अपने परिवार के सदस्य के साथ ही प्रत्याशी की खुद की जानकारी अपराधिक रिकॉर्ड चुनावी खर्च के साथ ही 300 कालम वाले फार्म में अन्य जानकारियां भी मांगी गई है जिसका लेखा-जोखा विवरण निर्वाचन आयोग को देना होगा
MP Congress Manifesto: कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है।
MP Election 2023: मध्य प्रदेश में होने वाले होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते राज्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें प्रत्येक प्रत्याशी को अपना लेखा जोखा देना होगा करीब 300 कालम वाले फार्म में परिवार के सदस्यों की संपत्ति का विवरण,यदि स्वयं के नाम पर गाड़ी है तो कितनी है इसकी जानकारी देना होगी साथ ही यदि प्रत्याशी के ऊपर कोई प्रकरण दर्ज है या परिवार के किसी सदस्य पर प्रकरण दर्ज है तो उसकी भी जानकारी देना होगी साथ ही कुल संपत्ति अपने और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर है
उसकी जानकारी के साथ ही चुनावी खर्च जिसमें होर्डिंग बैनर प्रचार प्रसार हेतु कितने वाहन लगाए गए हैं एवं खाना खर्चे से लेकर अन्य खर्चो की जानकारी भी निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रत्येक हफ्ते तक जमा करनी होगी साथ ही इसकी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को देना आवश्यक है वही 300 कलम वाले फार्म में यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो प्रत्याशी का फॉर्म निरस्त किया जाएगा साथ ही नगर निगम और कई अन्य विभागो से नो ड्यूस लेना भी आवश्यक होगा।
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