देश-विदेश

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 का नोट बदलने के लिए ग्रामीणों को दी खास सुविधा

ग्रामीणों को बैंक जाने की जरूरत नहीं, सीधे इस सेंटर पर पहुंचे...

19 मई की शाम को जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला किया है, तब से लोगों के मन में इस बात को लेकर कई तरह के सवाल हैं। इनमें सबसे अहम सवाल है कि आखिर ये नोट कहां और कैसे बदले जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि हर नागरिक 23 मई से देश के किसी भी बैंक में जाकर 2000 का नोट एक्सचेंज करवा सकता है। लेकिन देश के दूरदराज इलाकों में कई जगह बैंकों की सुविधा नहीं है। ऐसे में ग्रामीण आबादी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खास व्यवस्था की है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस खास सुविधा के चलते ग्रामीणों को 2000 का नोट एक्सचेंज कराने के लिए शहरों में बैंकों की ओर नहीं दौड़ना पड़ेगा। वे गांवों में रहकर ही इन नोटों को आसानी से बदलवा सकते हैं।

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आइये जानते हैं यह आखिर कैसे संभव होगा

बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर पर पहुंचे ग्रामीण

2000 का नोट बैंक के अलावा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर पर भी एक्सचेंज किए जा सकते हैं। ये सेंटर्स गांवों और छोटे-कस्बों में स्थित होते हैं।अगर आप गांव में रहते हैं तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर पर जाकर 2000 के नोट को आसानी से बदलवा सकते हैं। 2000 के नोट को एक्सचेंज कराने को लेकर आम सवालों के जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह जानकारी दी है।

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तय की एक्सचेंज लिमिट

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि खाताधारक 1 दिन में 4000 रुपये तक की सीमा के साथ 2000 रुपये के नोट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर के जरिए एक्सचेंज करवा सकता है। हालांकि, इसके लिए आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है जबकि किसी बैंक की ब्रांच में 2000 रुपये के नोट को बदलवाने के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है।

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नोट बदलवाने की व्यवस्था निःशुल्क

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि कोई भी नागरिक किसी भी बैंक से एक बार में 20,000 रुपये तक की सीमा तक 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज कर सकता है।इसके लिए बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है।नोट बदलवाने की व्यवस्था निःशुल्क होगी और इसके लिए किसी व्यक्ति को कोई चार्ज नहीं देना होगा।

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नोट नहीं बदलने पर यहां कर सकते हैं शिकायत

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि दो हजार के नोट किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर बदले जा सकेंगे। अगर कोई बैंक नोट बदलने से इनकार करता है तो आप संबंधित ब्रांच की शिकायत पहले बैंक मैनेजर से कर सकते हैं। बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है या यदि शिकायतकर्ता बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो वह रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी) के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कर सकता है।


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