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MP Election 2023: वोटर कार्ड न मिलने पर भी वोट दे सकेंगे मतदाता, जानिए क्या होगी प्रोसेस

आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पिछले साल हुए नगर निगम चुनाव जैसी स्थिति नहीं होगी और अधिक से अधिक मतदाता वोट डाल सकें, इसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

MP Election 2023: आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पिछले साल हुए नगर निगम चुनाव जैसी स्थिति नहीं होगी और अधिक से अधिक मतदाता वोट डाल सकें, इसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। हालांकि, अभी भी 1,48,675 मतदाता ऐसे हैं जिन्हें वोटर कार्ड नहीं मिला है। चुनाव अधिकारियों का दावा है कि 3 नवंबर तक सभी मतदाताओं को उनके कार्ड मिल जायेंगे।

यदि किसी मतदाता को अपना कार्ड नहीं मिलता है, तो वह अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट फोटो-पहचान दस्तावेजों का उपयोग कर सकता है। जिले में 1,75,000 वोटर कार्ड बांटने का लक्ष्य है। इनमें से 88,871 नए वोटर कार्ड हैं और 84,917 कार्ड ऐसे हैं जिन्हें संशोधित किया गया है। 1,975 मतदाता ऐसे भी हैं जिन्होंने बदलाव के लिए आवेदन किया है। अब तक 26,325 वोटर कार्ड बांटे जा चुके हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वोटर कार्ड डाक सेवा के माध्यम से मतदाताओं को भेजे जाते हैं।

वोट देने के लिए इन दस्तावेज़ों का उपयोग

यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उनके पास मतदाता कार्ड या पर्ची नहीं है, तो वे मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न फोटो-पहचान दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, केंद्र और राज्य सरकारों, पीएसयू या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटो-पहचान सेवा, सरकारी संगठनों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र शामिल हैं। फोटोयुक्त बैंक पासबुक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत जारी फोटो-पहचान वाले स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों और नगर निगम पार्षदों को जारी आधिकारिक पहचान, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता आईडी।

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वोटिंग के दौरान अनिवासी भारतीय (एनआरआई) को सिर्फ अपना पासपोर्ट दिखाना होगा

मतदान के दौरान अनिवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई) को पहचान के लिए केवल अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। यदि किसी मतदाता की तस्वीर में बेमेल या किसी अन्य कारण से पहचान नहीं हो पाती है, तो उन्हें उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटो-पहचान दस्तावेजों में से एक प्रस्तुत करना होगा।

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सभी मतदाता कार्ड 3 नवंबर तक सौंप दिए जाएंगे

जिले में 1,75,000 वोटर कार्ड बांटने की जरूरत है। इनमें से 26,000 पहले ही वितरित किए जा चुके हैं और अन्य 50,000 एक या दो दिन में वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा, अस्सी हज़ार 26 अक्टूबर तक वितरित कर दिए जाएंगे, और सभी मतदाता कार्ड 3 नवंबर तक सौंप दिए जाएंगे। यदि, किसी भी कारण से, किसी मतदाता को वोटर कार्ड नहीं मिलता है, तो भी वे चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित निर्दिष्ट फोटो-पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं।


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