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अगर आपके ATM से कटे-फटे नोट निकले हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसे आसानी से बदला जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एटीएम से कटे-फटे पुराने नोटों को बदलने के लिए नियम बनाए हैं। नियम के मुताबिक एटीएम से निकाले गए कटे-फटे नोटों को बदलने से बैंक मना नहीं कर सकता है।

अगर आपके ATM से कटे-फटे नोट निकलते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे आसानी से बदलवा सकते हैं। एटीएम से पैसा निकालते समय कई बार कटे-फटे नोट निकल सकते हैं। जब ऐसा होता है, तो लोग आमतौर पर चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब इस नोट का क्या करें? कुछ दुकानदार भी कटे-फटे नोट नहीं लेते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के नोटों को बैंक में बदलने के लिए किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता।

अगर आपके ATM से कटे-फटे नोट निकलते हैं, तो आपको निम्नलिखित कदम उठाने होंगे

  • अगर एटीएम से पैसे निकालते समय खराब नोट निकल गया है। आपको उस बैंक (जिस बैंक का एटीएम है) में जाना होगा।
  • वहां आपको एक आवेदन दर्ज करनी होगी और एटीएम का विवरण प्रदान करना होगा।
  • अगर आपके पास एटीएम से निकले लेनदेन का प्रिंट स्लिप नहीं है, तो आप मोबाइल से प्राप्त लेनदेन की जानकारी भी प्रदान कर सकते हैं।
  • बैंक आपके कटे-फटे नोट को आसानी से बदल देगा।
  • बैंक नोटों को बदलने से मना नहीं कर सकते, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ATM से कटे-फटे पुराने नोटों को बदलने के लिए नियम बनाए हैं और इसके मुताबिक बैंक नोटों को बदलने से मना नहीं कर सकता है।

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आप इस प्रक्रिया को अपनाकर किसी भी कटे-फटे नोट को आसानी से बदलवा सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी भी लम्बी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने जुलाई 2016 में एक सर्कुलर में कहा था कि अगर कोई बैंक कटे-फटे नोट को बदलने से इनकार करता है, तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। यह नियम सभी बैंकों की शाखाओं पर लागू है।

बैंकों की जिम्मेदारी

रिजर्व बैंक के मुताबिक अगर ATM से बुरा या नकली नोट निकलता है, तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होती है। अगर नोट में किसी भी तरह की कोई खराबी है, तो आपको वह बैंक के कर्मचारियों से जांच करवानी चाहिए। यदि नोट पर सीरियल नंबर, महात्मा गांधी का वॉटरमार्क, और राज्यपाल की शपथ दिखाई देती है, तो बैंक को नोट को बदलना होगा।

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नोट एक्सचेंज लिमिट

कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए रिजर्व बैंक समय-समय पर सर्कुलर जारी करता रहता है। आप इन नोटों को किसी भी बैंक की शाखा या रिजर्व बैंक के कार्यालय में बदल सकते हैं। हालांकि, नोट बदलने की एक सीमा होती है। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट बदल सकता है और इन नोटों की कुल मौजूदा मूल्य 5000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती। यदि कोई नोट बुरी तरह से जला हो, या कटा हो, तो वह बदला नहीं जा सकता है, और इसे रिजर्व बैंक के इश्यू ऑफिस में जमा किया जा सकता है।


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