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डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी योजना : सभी वर्गों के छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति, जानिए पूरी योजना के बारे में

सभी वर्गों के लिए उच्च शिक्षा का रास्ता: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी योजना

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी योजना” मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण शिक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश और उनकी पढ़ाई के लिए सामर्थ्य विकसित करना है। इस योजना के कुछ मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

  1. उद्देश्य: यह योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है और उनके एकाधिक सामर्थ्य विकसित करने का उद्देश्य रखती है।
  2. वित्तीय सहायता: इस योजना के तहत, छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें उनके शैक्षिक खर्चों का बड़ा हिस्सा शामिल होता है।
  3. पात्रता: इस योजना के अंतर्गत, पात्र छात्रों का चयन उनके पाठ्यक्रम में मेधावी होने के आधार पर किया जाता है।
  4. आवेदन प्रक्रिया: छात्र अपनी पात्रता के आधार पर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, और उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाता है।
  5. योजना का लाभ: इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश करने में मदद करना है, जिससे वे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें और अपने कैरियर को मजबूती से शुरू कर सकें।

इस तरह, “डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी योजना” एक महत्वपूर्ण कदम है जो असमान्य छात्रों को उच्च शिक्षा के साथ अधिक आत्मविश्वास और सामर्थ्य प्रदान करने के लिए उनके पढ़ाई के संदर्भ में मदद करता है।

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योजनाओ से सम्बंधित जानकारी

योजनान्तर्गत कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को डौ. भीमराव अम्बेडकर मेधावी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। योजनान्तर्गत कक्षा 10वीं में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को 20,000/- – 20,000/– (रूपये बीस हजार- बीस हजार) प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 15000/- – 15000/- (रूपये पन्द्रह हजार- पन्द्रह हजार मात्र) एवं प्रदेश में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 10,000/- 10,000/- (रूपये दस हजार- दस हजार मात्र) की राशि प्रदान की जाती है।

इसके अलावा राज्य स्तर पर प्रथम 50-50 बालक-बालिकाओं को 1000/- -प्रत्येक विद्यार्थी के मान से स्वीकृत किये जाते है। yh 12वीं में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को 30-000& 30]000/- (रूपये तीस हजार- तीस हजार) प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 20,000/- &20]000/- (रूपये बीस हजार- बीस हजार मात्र) एवं प्रदेश में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 10,000/– 10,000 (रूपये दस हजार- दस हजार मात्र) की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा राज्य स्तर पर प्रथम 50-50 बालक-बालिकाओं को 1000/- -प्रत्येक विद्यार्थी के मान से स्वीकृत किये जाते है।

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योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि

अभ्यर्थी जिस जिले का निवासी है उस जिले के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश | सक्षम अधिकारी- जिला कलेक्टर/ सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण एवं कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश भोपाल | आवेदन- नि:शुल्क

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योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें

1) कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के बालक-बालिकाओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर  2) इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर प्रथम 50-50 बालक-बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता

विभाग का नाम : अनुसूचित जाति कल्याण विभाग


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