MP Election 2023: चुनावी आचार संहिता का प्रभाव, 20 अक्टूबर तक जमा करवाने होंगे हथियार लायसेंस
चुनाव आयोग ने हथियार लाइसेंस रखने वाले सभी व्यक्तियों को अपने हथियार तुरंत जमा करने के निर्देश जारी दिए हैं।
MP Election 2023: चुनावी आचार संहिता का प्रभाव, 20 अक्टूबर तक जमा करवाने होंगे हथियार लायसेंस। इसी के चलते सभी हथियार लाइसेंस धारकों को अपने क्षेत्र के थाने में हथियार जमा करवाने होंगे। इसके लिए प्रशासन ने 20 अक्टूबर तक का समय दिया है। आचार संहिता शुरू होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू होने वाली है।
नवंबर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है, साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। नतीजतन, नामांकन प्रक्रिया भी जोरों पर है। इसके सन्दर्भ में, सभी हथियार लाइसेंस धारकों को अपने हथियार को अपने स्थानीय पुलिस स्टेशनों में जमा करना आवश्यक है। प्रशासन ने इस कार्रवाई के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है, जो 20 अक्टूबर को समाप्त होगी। सभी लाइसेंस धारकों को इस तिथि तक अपने लाइसेंस प्राप्त हथियार को जमा करना सुनिश्चित करना होगा। गौरतलब है कि अकेले इंदौर में 11,300 से ज्यादा हथियार लाइसेंस धारक हैं।
यह निर्णय चुनाव की अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान हथियारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, प्रासंगिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसका अनुपालन करने में विफल रहने वालों पर संभावित परिणाम हो सकते हैं। चुनाव आयोग, जिसने तीन दिन पहले ही राज्य सरकार के विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लगा दी थी, ने अब 21 अक्टूबर से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।
चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। चुनावों के दौरान हथियार का गलत उपयोग ना हो इसलिए सभी धारकों को अपने शास्त्र जमा करवाने होंगे जो भी नहीं करवाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बता दे, निर्वाचन आयोग द्वारा सभी लायसेंस धारकों से हथियार जमा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार के लिए विधानसभा चुनाव संपन्न करवाने के लिए तीन दिन पहले आचार संहिता लागू करने के बाद अब नामांकन प्रक्रिया आगामी 21 अक्टूबर से शुरू कर दी जाएगी।
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